Actualización sobre la peticiónदेश के अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु GST में कुछ संशोधन की मांग
तिमाही रिटर्न का लाभ एक जुलाई से नहीं, अगस्त व सितंबर की भरनी होगी रिटर्न, इस महीने से लागू होगी नई

Federation of All India Vyapar MandalNew Delhi, India

8 oct 2017
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 22 वीं बैठक में तिमाही रिटर्न भरने की छूट फायदा पिछली तिमाही के लिए नहीं होगा। सरकार ने साफ किया है कि जीएसटी काउंसिल ने डेढ़ करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की जो सुविधा दी है, वह एक अक्टूबर 2017 से प्रभावी होगी। ऐसे मे व्यापारियों को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न अगले साल जनवरी में दाखिल कर सकेंगे। लेकिन जुलाई से सितंबर के तीन महीनों के लिए इन व्यापारियों को मासिक रिटर्न ही दाखिल करना होगा।
इस संबंध में जल्द ही जीएसटी काउंसिल की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी... पढ़िए पूरी खबर...
http://daytodaytimes.com/?p=4123
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