

गोपालगंज के लोकप्रिय जननेता, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री काली प्रसाद पांडेय
The Issue
१. मुख्य मांग एवं जन-आकांक्षाएँ
आदमकद प्रतिमा स्थापना एवं मुख्य मार्ग हेतु भूमि आवंटन: गोपालगंज जिला मुख्यालय के किसी प्रमुख चौराहे अथवा मुख्य मार्ग पर स्वर्गीय श्री काली प्रसाद पांडेय जी के सम्मान में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु नियमानुसार भूमि आवंटित की जाए तथा उस मुख्य मार्ग का आधिकारिक नामकरण उनके नाम पर किया जाए।
५ शीर्ष जनप्रतिनिधियों एवं मंत्रियों के आधिकारिक अनुशंसा पत्र
1.श्री चिराग पासवान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार
अ.शा.सं. 325दिनांक: 31.05.2026
मा० मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को प्रेषित पत्र में 5 दशकों के राजनीतिक-सामाजिक योगदान हेतु मुख्य स्थान पर प्रतिमा हेतु भूमि आवंटन की माँग।

२. डॉ. आलोक कुमार सुमन सांसद (गोपालगंज लोकसभा)
D.O. 113 MP/AKS/2025 दिनांक: 25.12.2025
नगर क्षेत्र में नियमानुसार भूमि आवंटन एवं समस्त प्रशासनिक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करने व अनावश्यक विलंब न करने का निर्देश।

3. श्री सुभाष सिंह विधायक (101-गोपालगंज)
पत्रांक: 01/MLA/101/657
प्रमुख अनुशंसा व विषय
दिनांक: 21.08.2026
जिला मुख्यालय के चौराहे पर प्रतिमा हेतु माँग। 9वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों से निर्दलीय जीत का रिकॉर्ड एवं मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना 2007 का हवाला।

4. श्री रामसेवक सिंह विधायक (हथुआ) व पूर्व मंत्री
दिनांक: 13.12.2025
गोपालगंज शहर के मुख्य सार्वजनिक स्थल पर सर्वसम्मति से प्रतिमा स्थापना हेतु भूमि आवंटन करने का आग्रह।

5.श्री आदित्य नारायण पांडेय पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद दिनांक: 10.12.2025
जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से गोपालगंज शहर में प्रतिमा हेतु प्रमुख स्थल आवंटित करने का निवेदन।

त्वरित प्रशासनिक निर्णय हेतु वैधानिक आधार (Legal Terms & Conditions)
मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना (2007): बिहार सरकार के नियमानुसार जिला प्रतिमा स्थापना समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिह्नित कर त्वरित निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (धारा 254): नगर परिषद गोपालगंज को शहर के मुख्य मार्ग का नामकरण करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा हेतु संस्तुति देने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है।
समयबद्ध प्रक्रिया (Single-Window Timed Clearance): 5 प्रमुख जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायकों व केंद्रीय मंत्री) की लिखित अनुशंसा के आलोक में जिलाधिकारी गोपालगंज 30 दिनों के भीतर भूमि आवंटन आदेश निर्गत कर सकते हैं.
निवेदक: समस्त नागरिक एवं जनसमर्थक, गोपालगंज (बिहार)
#HonorKaliPrasadPandey #Gopalganj #Bihar
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The Issue
१. मुख्य मांग एवं जन-आकांक्षाएँ
आदमकद प्रतिमा स्थापना एवं मुख्य मार्ग हेतु भूमि आवंटन: गोपालगंज जिला मुख्यालय के किसी प्रमुख चौराहे अथवा मुख्य मार्ग पर स्वर्गीय श्री काली प्रसाद पांडेय जी के सम्मान में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु नियमानुसार भूमि आवंटित की जाए तथा उस मुख्य मार्ग का आधिकारिक नामकरण उनके नाम पर किया जाए।
५ शीर्ष जनप्रतिनिधियों एवं मंत्रियों के आधिकारिक अनुशंसा पत्र
1.श्री चिराग पासवान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार
अ.शा.सं. 325दिनांक: 31.05.2026
मा० मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को प्रेषित पत्र में 5 दशकों के राजनीतिक-सामाजिक योगदान हेतु मुख्य स्थान पर प्रतिमा हेतु भूमि आवंटन की माँग।

२. डॉ. आलोक कुमार सुमन सांसद (गोपालगंज लोकसभा)
D.O. 113 MP/AKS/2025 दिनांक: 25.12.2025
नगर क्षेत्र में नियमानुसार भूमि आवंटन एवं समस्त प्रशासनिक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करने व अनावश्यक विलंब न करने का निर्देश।

3. श्री सुभाष सिंह विधायक (101-गोपालगंज)
पत्रांक: 01/MLA/101/657
प्रमुख अनुशंसा व विषय
दिनांक: 21.08.2026
जिला मुख्यालय के चौराहे पर प्रतिमा हेतु माँग। 9वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों से निर्दलीय जीत का रिकॉर्ड एवं मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना 2007 का हवाला।

4. श्री रामसेवक सिंह विधायक (हथुआ) व पूर्व मंत्री
दिनांक: 13.12.2025
गोपालगंज शहर के मुख्य सार्वजनिक स्थल पर सर्वसम्मति से प्रतिमा स्थापना हेतु भूमि आवंटन करने का आग्रह।

5.श्री आदित्य नारायण पांडेय पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद दिनांक: 10.12.2025
जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से गोपालगंज शहर में प्रतिमा हेतु प्रमुख स्थल आवंटित करने का निवेदन।

त्वरित प्रशासनिक निर्णय हेतु वैधानिक आधार (Legal Terms & Conditions)
मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना (2007): बिहार सरकार के नियमानुसार जिला प्रतिमा स्थापना समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिह्नित कर त्वरित निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (धारा 254): नगर परिषद गोपालगंज को शहर के मुख्य मार्ग का नामकरण करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा हेतु संस्तुति देने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है।
समयबद्ध प्रक्रिया (Single-Window Timed Clearance): 5 प्रमुख जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायकों व केंद्रीय मंत्री) की लिखित अनुशंसा के आलोक में जिलाधिकारी गोपालगंज 30 दिनों के भीतर भूमि आवंटन आदेश निर्गत कर सकते हैं.
निवेदक: समस्त नागरिक एवं जनसमर्थक, गोपालगंज (बिहार)
#HonorKaliPrasadPandey #Gopalganj #Bihar
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Petition created on 31 August 2026