सैनिकों/पूर्व सैनिकों के कैंटीन से कार खरीद पर रैंक-आधारित मूल्य सीमा समाप्त/संशोधित करने

अभी के हस्ताक्षरकर्ता:
Jogendra Sharma और 19 दूसरे ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं।

समस्या

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सेवा में,
माननीय रक्षा मंत्री महोदय,
भारत सरकार
नई दिल्ली

 

विषय: सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों हेतु Canteen Stores Department (सीएसडी) कैंटीन से कार खरीद पर रैंक-आधारित मूल्य सीमा समाप्त/संशोधित करने संबंधी ज्ञापन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि सशस्त्र बलों के सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को सीएसडी के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की रियायती दरों पर खरीद की सुविधा प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था सैनिकों के कल्याण एवं सम्मान की भावना से संचालित है।

वर्तमान में कार खरीद के संदर्भ में रैंक-आधारित अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित है। निम्न रैंक के सैनिकों (जेसीओ/ओआर) के लिए निर्धारित मूल्य सीमा अत्यंत सीमित है, जिसके कारण वे आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं (जैसे एयरबैग, एबीएस, ईएससी, बेहतर क्रैश-रेटिंग आदि) से युक्त सुरक्षित वाहन खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। आज के समय में सड़क सुरक्षा, पारिवारिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक दायित्वों को देखते हुए सुरक्षित एवं विश्वसनीय वाहन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त सैनिक, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित किया, वे अपनी अर्जित आय से बेहतर एवं सुरक्षित वाहन खरीदना चाहते हैं, किंतु वर्तमान मूल्य सीमा के कारण वे भी बाधित होते हैं। सीएसडी एक वेलफेयर व्यवस्था है, जिसमें विभाग एक विक्रेता तथा सैनिक एक उपभोक्ता के रूप में होते हैं। उपभोक्ता अधिकारों एवं समान अवसर की भावना के अनुरूप सभी श्रेणियों को समान विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। अतः जेसीओ/ओआर श्रेणी को अपेक्षाकृत कम मूल्य सीमा में सीमित रखना भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।

साथ ही, यह व्यवस्था भारतीय संविधान के Article 14 of the Constitution of India में निहित समानता के अधिकार की भावना के विपरीत प्रतीत होती है, जो कानून के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि—

कार खरीद हेतु निर्धारित रैंक-आधारित मूल्य सीमा को समाप्त किया जाए साथ ही यथोचित रूप से बढ़ाया जाए।

कम से कम सेवानिवृत्त सैनिकों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार वाहन चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

यह निर्णय सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर एवं मनोबल को सुदृढ़ करेगा तथा सरकार के “सैनिक कल्याण” के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाएगा।

आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उपर्युक्त विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय,


इंगलेश रंजन

प्रदेश महासचिव
National Ex-Servicemen Co-ordination Committee (Regd.), बिहार

 

 

 

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Englesh Ranjanपेटीशन स्टार्टरAs an individual, I use my OWN resources in fighting the rights of my fellow citizens, I don't associate myself with any politcal party. I use my OWN rights
कामयाबी
789 समर्थकों के साथ इस पेटीशन ने बदलाव लाया!
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महोदय,

सविनय निवेदन है कि सशस्त्र बलों के सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को सीएसडी के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की रियायती दरों पर खरीद की सुविधा प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था सैनिकों के कल्याण एवं सम्मान की भावना से संचालित है।

वर्तमान में कार खरीद के संदर्भ में रैंक-आधारित अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित है। निम्न रैंक के सैनिकों (जेसीओ/ओआर) के लिए निर्धारित मूल्य सीमा अत्यंत सीमित है, जिसके कारण वे आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं (जैसे एयरबैग, एबीएस, ईएससी, बेहतर क्रैश-रेटिंग आदि) से युक्त सुरक्षित वाहन खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। आज के समय में सड़क सुरक्षा, पारिवारिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक दायित्वों को देखते हुए सुरक्षित एवं विश्वसनीय वाहन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त सैनिक, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित किया, वे अपनी अर्जित आय से बेहतर एवं सुरक्षित वाहन खरीदना चाहते हैं, किंतु वर्तमान मूल्य सीमा के कारण वे भी बाधित होते हैं। सीएसडी एक वेलफेयर व्यवस्था है, जिसमें विभाग एक विक्रेता तथा सैनिक एक उपभोक्ता के रूप में होते हैं। उपभोक्ता अधिकारों एवं समान अवसर की भावना के अनुरूप सभी श्रेणियों को समान विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। अतः जेसीओ/ओआर श्रेणी को अपेक्षाकृत कम मूल्य सीमा में सीमित रखना भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।

साथ ही, यह व्यवस्था भारतीय संविधान के Article 14 of the Constitution of India में निहित समानता के अधिकार की भावना के विपरीत प्रतीत होती है, जो कानून के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि—

कार खरीद हेतु निर्धारित रैंक-आधारित मूल्य सीमा को समाप्त किया जाए साथ ही यथोचित रूप से बढ़ाया जाए।

कम से कम सेवानिवृत्त सैनिकों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार वाहन चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

यह निर्णय सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर एवं मनोबल को सुदृढ़ करेगा तथा सरकार के “सैनिक कल्याण” के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाएगा।

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फैसला लेने वाले

Rahul Gandhi
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माननीय राजनाथ सिंह
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रक्षा मंत्रालय भारत सरकार
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