जब प्रबंधन अपने आप ही फैसला कर रहा है तो NJCS की क्या जरुरत ?

सेल कारपोरेट कार्यालय से 26/11/2021 को जारी आदेश द्वारा सेल के कर्मियों की ग्रेच्युटी को भी सीलिंग कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 31 अक्टूबर 2021 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वेतन पुनर्निर्धारण पूर्व मूल वेतन तथा डीए के आधार सेल ग्रेच्युटी नियम की गणना अनुसार ग्रेच्युटी प्राप्त होगी, अर्थात 30 वर्ष के सेवा पर उन्हें (15/26)×(मूल वेतन+डीए)×(सेवा वर्ष) तथा 30 वर्ष के पश्चात प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा काल पर 1 महीने की मूल वेतन व डीए के बराबर ग्रेच्युटी प्राप्त होगा।
भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले जिन कर्मियों का ग्रेच्युटी 20 लाख के ऊपर बनेगा उनकी ग्रेच्युटी को 31 अक्टूबर 2021 को वेतन पुनर्निर्धारण पूर्व बेसिक और डीए के आधार पर की गई गणना अनुसार या 20 लाख, जो अधिक हो, पर सीमित कर दिया जाएगा ।
इस पर NJCS ने नेताओं का कहना है हमे नहीं पता प्रबंधन ने अपनी मर्जी से फेसला कर लिया | तो कार्मिक पूछते है जब सब प्रबंधन अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला ले लेती है तो NJCS की जरुरत क्या है ?