सभी पुलिस थानों में बेकार पड़े वाहन के सम्बन्ध में

समस्या

महोदय पुरे देश खासकर बिहार के पुलिस थानों का यदि अवलोकन करें तो आप पाएंगे की वहां कई गाड़ी सड़ रहा है ये वैसे वाहन है जो किसी करणवश यथा कागजात की कमी किसी दुर्घटना के कारण अवरुद्ध हैं इनके खिलाफ न्यायलय में वाद लंबित है इनका दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा होता है  I न्यायिक प्रक्रिया में वर्षो लग जाते है इस बीच ये वाहन रखे रखे बर्बाद हो जाते है I वाहन के मालिक भी अपने क्षमता के अनुसार नया वाहन खरीद लेते है I माननीय न्यायालय के निर्णय आने तक वाहन इस हद तक बर्बाद हो चूका होता है की उसके मालिक उसे ले जाना नही चाहते है इस क्रम में विचारणीय बात यह है की -

  1.  चाहे कुछ भी हो निर्जीव वाहन को कोई दण्ड तो दिया नही जा सकता है ?
  2.  इसमें हमारी बहुमूल्य खनिज और मानव श्रम संनिहितं है जो अनमोल है उसका कोई मोल नही है I
  3. इसके क्षति से हमारी राष्ट्रीय क्षति होती है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नही है इन वाहनों के बदले दुसरे वाहन का निर्माण/क्रय हो रहा है I

इस सम्बन्ध में सुझाव होगा कि -

  1. इन वाहनों को एक निश्चित राशी जमानत के तौर पर  (वाहन के मूल्य के अनुरूप) जमा करने के बदले उनके मालिको को दिया जा सके जो बाद में माननीय न्यायलय के निर्णय से प्रभावित होगा इससे कई फायदा होगा हमारे पुलिस थानों में जगह की बर्बादी भी नही होगी वाहन भी उपयोग में रहेगा और जमा राशी का उपयोग भी देशहित में हो पायेगा I
  2. यदि न्यायलय द्वारा मुक्त किये जाने के बाद भी वाहन मालिक उसे नही ले जाते है तो उनसे जुर्माना वसूल किया जायेI
  3. जिन वाहनों का कोई दावेदार न हों उन्हें नीलम कर दिया जाये ताकि कम से कम इसमें सन्निहित खनिज का सदुपयोग हो I
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Deepak Jhaपेटीशन स्टार्टर
यह पेटीशन 553 हस्ताक्षर जुट गई

समस्या

महोदय पुरे देश खासकर बिहार के पुलिस थानों का यदि अवलोकन करें तो आप पाएंगे की वहां कई गाड़ी सड़ रहा है ये वैसे वाहन है जो किसी करणवश यथा कागजात की कमी किसी दुर्घटना के कारण अवरुद्ध हैं इनके खिलाफ न्यायलय में वाद लंबित है इनका दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा होता है  I न्यायिक प्रक्रिया में वर्षो लग जाते है इस बीच ये वाहन रखे रखे बर्बाद हो जाते है I वाहन के मालिक भी अपने क्षमता के अनुसार नया वाहन खरीद लेते है I माननीय न्यायालय के निर्णय आने तक वाहन इस हद तक बर्बाद हो चूका होता है की उसके मालिक उसे ले जाना नही चाहते है इस क्रम में विचारणीय बात यह है की -

  1.  चाहे कुछ भी हो निर्जीव वाहन को कोई दण्ड तो दिया नही जा सकता है ?
  2.  इसमें हमारी बहुमूल्य खनिज और मानव श्रम संनिहितं है जो अनमोल है उसका कोई मोल नही है I
  3. इसके क्षति से हमारी राष्ट्रीय क्षति होती है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नही है इन वाहनों के बदले दुसरे वाहन का निर्माण/क्रय हो रहा है I

इस सम्बन्ध में सुझाव होगा कि -

  1. इन वाहनों को एक निश्चित राशी जमानत के तौर पर  (वाहन के मूल्य के अनुरूप) जमा करने के बदले उनके मालिको को दिया जा सके जो बाद में माननीय न्यायलय के निर्णय से प्रभावित होगा इससे कई फायदा होगा हमारे पुलिस थानों में जगह की बर्बादी भी नही होगी वाहन भी उपयोग में रहेगा और जमा राशी का उपयोग भी देशहित में हो पायेगा I
  2. यदि न्यायलय द्वारा मुक्त किये जाने के बाद भी वाहन मालिक उसे नही ले जाते है तो उनसे जुर्माना वसूल किया जायेI
  3. जिन वाहनों का कोई दावेदार न हों उन्हें नीलम कर दिया जाये ताकि कम से कम इसमें सन्निहित खनिज का सदुपयोग हो I
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फैसला लेने वाले

श्री नितिन गडकरी भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

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