

CIVIL APPEAL NO (S). 1318-1322 OF 2021
(ARISING OUT OF SLP (C) NOS. 10533- 10537 OF 2020)
उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं : सुप्रीम कोर्ट
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक अहम फैसले में कहा कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के लिए अवगुण या दोष नहीं माना जा सकता है।
इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने BE/Btech डिग्रीधारियों को हिमाचल प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की भर्ती में समाहित करने का आदेश दिया है।
जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने जेई पदों के लिए बीटेक डिग्री धारकों को शामिल करने का आदेश दिया है और यह भी उल्लेख किया है कि जेई पदों के लिए डिग्री धारकों को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेई पदोन्नति के बाद एई बनता है जिसके लिए डिग्रीधारी होना आवश्यक है अर्थात उच्च योग्यता BE/Btech आवश्यक है।
केवल यूपी में ही लगभग 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्री धारक बेरोजगार हैं। क्योंकि इन्हें JE के पदों की अनुमती नहीं है और AEs के 50% पद भी डिप्लोमा धारक JE के पदोन्नति से ही भरे जा रहे हैं।
अर्थात, डिग्रीधरियों को बहुत कम अवसर मिल रहे हैं।
अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जूनियर इंजीनियर भर्ती नियमावली में अतिशीघ्र संशोधन करने की कृपा करें और Btech डिग्रीधरियों को भी जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए शामिल किया जाए।